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व्यवस्था २४:१-२

व्यवस्था २४:१-२

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को स्वीकार कर उससे विवाह करने के बाद भी उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसने उसमें कुछ अभद्र पाया है; तब वह उसे विवाह विच्छेद पत्र देकर उसे विदा कर देता है,
और वह वहां से जाकर किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है,
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